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सुबह वोट देने जा रहे हैं… तो इन 7 बातों का रखे हर हाल में ध्यान…

Bintul Hodaibiya for BeyondHeadlines

  1. क्या आपको अभी तक फोटो मतदाता पर्ची प्राप्त नहीं हुई है? अगर नहीं! तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है. बस लॉग इन करिए ceodelhi.gov.in फिर National Electoral Search या Check your name in the voters’ list पर क्लिक कीजिए. आप डायरेक्ट http://electoralsearch.in/ या http://164.100.112.153/electorsearchtest.aspx पर भी जा सकते हैं. इसके अलावा 7738299899 या 1950 पर EPIC<SPACE>Voter ID Card No. लिखकर SMS भी कर सकते हैं, जहां से आपको पूरी जानकारी SMS के ज़रिए ही मिल जाएगी.
  1. याद रखिए कि वोट का अधिकार पाने के लिए केवल मतदाता पहचान-पत्र (EPIC) ही काफी नहीं है, बल्कि आपका नाम 21.01.2015 को प्रकाशित अंतिम मतदाता सूची में होना ज़रूरी है. अगर आपका इस सूची में है तो आप फोटो पहचान पत्र व मतदाता फोटो पर्ची नहीं होने पर भी वोट डाल सकते हैं. फोटो पर्ची की डुप्लीकेट कॉपी मतदान केन्द्र पर उपलब्ध होगी. फिर भी दिक्कत होने पर मतदाता पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेस, केन्द्रीय/राज्य सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/ सार्वजनिक लिमिटेड कम्पनियों की ओर से कार्मिकों को जारी फोटोयुक्त पहचान-पत्र, बैंक/डाक घर की फोटोयुक्त पास बुक, पेन कार्ड, आधार कार्ड, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) के अधीन आरजीआई का स्मार्ट कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, श्रम मंत्रालय की योजना के अधीन जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड अथवा फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज दिखा वोट डाल सकते हैं.
  1. आप समय का विशेष ध्यान रखें. वोटिंग के लिए सुबह 8 से शाम 6 बजे तक का समय निर्धारित है. ऐसे में मतदाताओं को करीब 10 घंटे का समय मतदान के लिए मिलेगा. देरी होने की स्थिति में भी छह बजे से पहले-पहले मतदान केन्द्र में प्रवेश कर जाए. ऐसा होने पर आपको वोट देने के लिए अतिरिक्त समय मिल जाएगा.
  1. मतदान केन्द्र के 200 मीटर के दायरे में एवं पोलिंग बूथ में मोबाईल फोन तथा कैमरा लाना व उपयोग करना मना है. इसलिए वोट देने जाते समय पोलिंग बूथ पर किसी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक गैजेट लेकर न जाएं. हो सके तो अपना मोबाईल घर पर ही रख दें या फिर मोबाईल रखने के लिए किसी को साथ में लेकर जाएं. पोलिंग बूथ के 100 मीटर के परिधी में किसी भी राजनीतिक पार्टी का चिन्ह, टोपी या बैच लगाकर न जाएं.
  1. बूथ पर अगर आपके पहुंचने से पहले कोई दूसरा व्यक्ति फर्जी मतदान कर गया हो, तो वहां विवाद खड़ा न करें. इस बारे में पीठासीन अधिकारी को सूचना दें, साथ ही उनसे टेंडर वोट की मांग करें. इस टेंडर वोट के ज़रिए मतदाता अपने प्रत्याशी के पक्ष में वोट डाल सकता है.
  1. अगर वोट देते समय ईवीएम में कोई खराबी ध्यान आए तो इसके बारे में पीठासीन अधिकारी (Presiding Officer) को तुरंत बताएं जो निर्देशानुसार तत्काल कार्यवाई करेंगे.
  1. अगर प्रत्याशी नहीं पसंद नहीं, नोटा का बटन दबाएं. क्योंकि अयोग्य प्रत्याशी के चलते वोटिंग से दूर रहने वाले मतदाता भी अब अपना संदेश आयोग तक पहुंचा सकते हैं. इसके लिए ही आयोग ने नोटा का विकल्प दिया है. अगर मतदाता चुनाव में प्रत्याशियों को अयोग्य या नापसंद मानता है तो नोटा का बटन दबाकर लोकतंत्र के प्रति अपना विश्वास जता सकते हैं. याद रखिए सिर्फ आपके 10 मिनट देश व इश दिल्ली को सही नेतृत्व दे सकता है.
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