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जानिए! अनुसूचित जनजाति के ‘बालक-बालिका छात्रावास योजना’ के तहत जारी फंड की पूरी जानकारी

BeyondHeadlines News Desk

‘अनुसूचित जनजाति के लड़कों तथा लड़कियों के लिए छात्रावास की केंद्रीय प्रायोजित योजना इस मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जा रही है. इसके तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों/विश्वविद्यालयों द्वारा भेजे गए प्रस्तावों के आधार पर ऐसे छात्रावासों की उनकी आवश्यकता के अनुसार अनुसूचित जनजाति के लड़कों तथा लड़कियों के लिए छात्रावासों के भवन निर्माण हेतु राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को सहायता अनुदान जारी किया जाता है. यह योजना आवश्यकता आधारित एवं मांग संचालित है, अत: इस योजना के तहत कोई राज्यवार आवंटन नहीं किया जाता है.’

यह जानकारी जनजातीय कार्य राज्य मंत्री मनसुखभाई धांजीभाई वसावा ने आज राज्‍यसभा में एक प्रश्‍न के लिखित उत्‍तर में दिया है.

इस जानकारी के मुताबिक पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान योजना के लिए आवंटित निधियों के सम्पूर्ण ब्यौरे निम्नानुसार हैं:-

योजना का नाम 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16
ब.अ. स.अ. ब.अ. स.अ. ब.अ. स.अ. ब.अ.
अ.ज.जा. के लिए लड़कियों/लड़कों के छात्रावास 78.00 78.00 125.00 125.00 113.48* 113.48* 113.48*

(रुपये करोड़ में)

* वित्त वर्ष 2014-15 से छात्रावासों के निर्माण के लिए सहायता अनुदान अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए शिक्षा की अम्ब्रैला योजना के तहत दिए जाते हैं.

जानकारी के अनुसार अनुसूचित जनजाति के बालक और बालिकाओं के लिए छात्रावास योजना के तहत वर्ष 2002-03 से 2014-15 तक के दौरान स्वीकृत छात्रावासों तथा सृजित सीटों (लाभान्वित विद्यार्थियों की संख्या), वर्तमान में कार्यरत (इस मंत्रालय द्वारा निधि पोषित) छात्रावासों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र/विश्वविद्यालय वार संख्या इस प्रकार है:

क्र.सं.

 

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम बालक और बालिकाओं के लिए स्वीकृत छात्रावासों की संख्या बालक और बालिकाओं के लिए सृजित सीटों की संख्या
    बालक बालिकाएं कुल

(बालक +बालिकाएं)

बालक बालिकाएं कुल

(बालक +बालिकाएं)

1 आंध्र प्रदेश 31 28 59 3907 3344 7251
2 अरुणाचल प्रदेश 6 26 32 355 1226 1581
3 असम 2 7 09 200 500 700
4 छत्तीसगढ़ 22 60 82 915 1638 2553
5 गुजरात 74 69 143 5366 5105 10471
6 हिमाचल प्रदेश 3 9 12 310 666 976
7 जम्मू-कश्मीर 1 1 02 100 100 200
8 झारखण्ड 52 29 81 3400 2300 5700
9 कर्नाटक 29 8 37 1600 450 2050
10 केरल 11 6 17 740 560 1300
11 मध्यप्रदेश 135 148 283 6750 7580 14330
12 महाराष्ट्र 23 3 26 3000 250 3250
13 मणिपुर 43 16 59 1068 1100 2168
14 मेघालय 6 6 12 200 200 400
15 मिजोरम 0 10 10 0 640 640
16 नगालैण्ड 6 10 16 600 1000 1600
17 ओडिशा 20 349 369 800 33040 33840
18 राजस्थान (आदिवासी क्षेत्रविकास विभाग।) 0 79 79 0 3950 3950
राजस्थान (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिताविभाग।) 33 38 71 950 1650 2600
19 सिक्किम 0 3 3 0 425 425
20 तमिलनाडु 4 4 08 200 200 400
21 त्रिपुरा 19 34 53 1200 2450 3650
22 उत्तराखण्ड 0 2 02 0 200 200
23 पश्चिम बंगाल 6 2 08 400 160 560
24 उत्तर प्रदेश 2 1 3 100 50 150
25 दादर और नगर हवेली 1 4 05 120 480 600
  कुल 529 952 1481 32281 69264 101545

इस योजना के तहत सहायता-अनुदान के लिए राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों/विश्वविद्यालयों से प्रस्तावों की प्राप्ति एक चालू और सतत प्रक्रिया है. निधियां केवल तब ही जारी की जाती हैं, जब योजना के मानकों के अनुसार पहले जारी की गई निधियों के उपयोग प्रमाण पत्रों तथा वास्तविक प्रगति रिपोर्ट सहित प्रस्ताव सभी प्रकार से पूर्ण हों तथा विशिष्ट वर्ष में जारी निधियों की उपलब्धता के अध्यधीन है. पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान प्रस्ताव जो सभी प्रकार से पूर्ण थे तथा निधियों की उपलब्धता के अनुसार जिनके लिए निधियां जारी की गई थीं और इस योजना के तहत जिनका उपयोग किया गया था.

जानकारी बताती है कि पिछले तीन वर्षों और चालू वित्‍त वर्ष अर्थात् 2012-13 से 2013-14 तथा चालू वित्त वर्ष 2015-16 के दौरान अनुसूचित जनजाति के बालक और बालिकाओं के लिए छात्रावास योजना के तहत राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों/विश्वविद्यालयों को जारी निधियों तथा तत्संबंधी उपयोग के ब्यौरे इस प्रकार हैं:

क्र.सं. राज्य/संघ राज्य क्षेत्र/विश्वविद्यालय का नाम 2012-13

 

2013-14

 

2014-15

 

जारी निधियां उपयोग जारी निधियां उपयोग जारी निधियां उपयोग
1 अरुणाचल प्रदेश 279.81 846.73 1340.00** उ.प्र.प. देय नहीं
2 गुजरात 187.06 187.06 939.33 939.33 0.00 लागू नहीं
3 हिमाचल प्रदेश 0.00 0.00 0.00 0.00 380.47 उ.प्र.प. देय नहीं
4 केरल 0.00 0.00 553.45 553.45 1949.63*** उ.प्र.प. देय नहीं
5 मध्य प्रदेश 2291.57 2291.57 0.00 0.00 1305.00 उ.प्र.प. देय नहीं
6 ओडिशा 1697.50 1301.44 0.00 0.00 0.00 लागू नहीं
7 मिजोरम 0.00 0.00 2289.43 574.70** उ.प्र.प. देय नहीं
8 महाराष्ट्र 0.00 0.00 0.00 0.00 1031.00 उ.प्र.प. देय नहीं
9 नगालैण्ड 0.00 0.00 810.95 0.00 लागू नहीं
10 राजस्थान 1500.00 1500.00 2646.87 478.59* 0.00 लागू नहीं
11 सिक्किम 460.29 460.29 0.00 0.00 460.29 उ.प्र.प. देय नहीं
12 तमिलनाडु 0.00 0.00 112.73 0.00 लागू नहीं
13 त्रिपुरा 883.77 835.25 1906.01 1797.62 उ.प्र.प. देय नहीं
14 वीर नर्मद दक्षिण गुजरात विश्वविद्यालय,सूरत 62.92 0.00 0.00 0.00 लागू नहीं
15 बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (बीएचयू),वाराणसी 0.00 0.00 0.00 0.00 304.99 उ.प्र.प. देय नहीं
16 मिजोरम विश्वविद्यालय 437.08 437.08 0.00 0.00 195.01 उ.प्र.प. देय नहीं
  कुल 7800.00 7012.69 10105.50 1971.37 9338.71  

(लाख रुपये में)

** अनुच्छेद 275(1)योजना के तहत जारी अनुदान।

*पीटीजी योजना के तहत जारी 600.00 लाख रुपये का सहायता अनुदान.

नोट: 1. उपयोग के आंकड़े आज तक प्रस्तुत उपयोग प्रमाण पत्र के अनुसार है.

  1. वर्ष 2015-16 के लिए निधियां जारी नहीं की गई हैं.

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