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बल्क तथा जेनेरिक दवाओं पर भारी मुनाफा रोकने हेतु पीआईएल

BeyondHeadlines News Desk

सामाजिक कार्यकर्ता डॉ. नूतन ठाकुर द्वारा इलाहाबाद हाई कोर्ट, लखनऊ बेंच में कोरपोरेट मामले मंत्रालय द्वारा अपने स्तर पर कराये गए एक अध्ययन के आधार पर कई बल्क तथा जेनेरिक दवाओं में भारी मुनाफा रोके जाने के लिए जनहित याचिका संख्या 7596/2012 दायर किया गया है.

नूतन ठाकुर ने इस रिट याचिका में कहा है कि कोरपोरेट मामले मंत्रालय द्वारा कतिपय चोटी के बिकने वाले फार्मुलेशन एवं एम्लोडीपन, मेटफोर्मिन, सिप्रोफ्लोजेसिन तथा एजिथ्रोमाईसीन नामक चार चोटी के जेनेरिक दवाओं के सम्बन्ध में अध्ययन कराये जाने पर यह पाया गया कि तमाम बड़े दवा निर्माताओं द्वारा 203% से 1123%  तक मुनाफा लिया जा रहा है. इसमें रैनबैक्सी ग्लोबल, डॉ रेड्डी कैब, ग्लाक्सो स्मिथकिल्ने, फाईजर, सिप्ला, जाईडस जैसी बड़ी कंपनियां भी शामिल हैं. इस पर कोरपोरेट मामले के मंत्रालय ने 12 जून 2012 को रसायन एवं खाद मंत्रालय को इन दवाओं के विक्रय मूल्य पर आवश्यक प्रतिबन्ध लगाये जाने हेतु पत्र प्रेषित किया. ये सभी दवाएं नॉन-शेड्यूल दवाएं हैं जिनमे केन्द्र सरकार को ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर के अंतर्गत शेड्यूल दवाओं की तरह मूल्य निर्धारण का सीधा अधिकार नहीं है. लेकिन इस कंट्रोल ऑर्डर के ऑर्डर 5 तथा 10 में नॉन-शेड्यूल दवाओं के मूल्य पर उन स्थितियों में प्रतिबन्ध के लिए प्रावधान दिये गए हैं जब केन्द्र सरकार को यह महसूस हो कि इनके मूल्य बहुत अधिक निर्धारित किये गए हैं.

ठाकुर ने अपनी रिट याचिका में कहा है कि हज़ार प्रतिशत तक का मुनाफा पूर्णतया अनुचित है और इसके मद्देनज़र उच्च न्यायालय द्वारा केन्द्र सरकार की  नेशनल फार्मास्युटीकल प्राइसिंग ऑथोरिटी को इन दवाओं के मूल्यों पर आवश्यक प्रतिबन्ध लगाए जाने हेतु निर्देश देने की प्रार्थना की है.

पीआईएल की सुनवाई कल 10  सितम्बर 2012 को चीफ जस्टिस अमिताव लाला एवं जस्टिस अनिल कुमार की बेंच के सामने की जायेगी.

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