मदरसों में जरूर फहराया जाए तिरंगा: HC

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BeyondHeadlines News Desk

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देश दिया कि स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस पर राज्य के मदरसों में राष्ट्र ध्वज फहराया जाए. हाई कोर्ट ने अलीगढ़ निवासी अरुण गौड़ की जनहित याचिका पर यह आदेश दिया.

मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड और न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा ने अपने आदेश में राज्य सरकार को इस संबंध में जरुरी निर्देश जारी करने के लिए कहा है.

इस याचिका में आग्रह किया गया था कि यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया जाए कि मदरसों में 15 अगस्त और 26 जनवरी को उसी तरह से राष्ट्र ध्वज फहराया जाए जैसे सरकार नियंत्रित या सहायता प्राप्त कार्यालयों में होता है.

अदालत ने राज्य सरकार को जवाबी हलफनामा दायर करने का निर्देश देते हुए इस मामले की सुनवाई 22 सितंबर के लिए निर्धारित कर दी.

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