India

गुजरात में प्री-मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम पर अमल शुरू

Ilyas Khan Pathan & Rakesh Panchal for BeyondHeadlines

देश के अल्पसंख्यक समुदाय (जिस परिवार की सालाना आमदनी 1 लाख से कम हो) के छात्रों के लिए केंद्र सरकार की ओर से प्री-मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम के तहत दी जाने वाली आर्थिक सहायता जिस पर पिछले पांच सालों से गुजरात में अमल नहीं हो रहा था. उस मामले पर गुजरात हाईकोर्ट के आदेश के बाद राज्य सरकार को इस योजना पर अमल मजबूरन शुरू करना पड़ा है.

गुजरात हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद गुजरात के अल्पसंख्यकों में खुशी की लहर है कि मोदी सरकार को आखिरकार झूकना ही पड़ा. इसी के साथ गुजरात में अल्पसंख्यक छात्र अपने अधिकारों के प्रति सजग नज़र आने लगे हैं. और दूसरों को भी अपने अधिकारों के प्रति सजग बनाने लगे हैं.

Pre Matric Scholarship began in Gujaratवांकानेर के चंद्रपुर में आयोजित शिक्षा मार्गदर्शन समारोह के दौरान अल्पसंख्यक छात्रों को संबोधित करते हुए यूथ कांग्रेस से जुड़े शकील पीरजादा बताया कि “प्री- मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम का गठन 2008 मे देश के अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों को शैक्षणिक अभ्यास के लिए आर्थिक सहायता मुहैय्या कराने हेतु किया गया था. परन्तु पिछले पांच वर्षो से गुजरात सरकार के नकारात्मक रवैये से गुजरात में अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों को इस योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा था. जिस पर अमल अब गुजरात हाईकोर्ट के आदेश पर शुरू कर दिया गया है.”

इस मामले में राज्य सरकार के रवैये के खिलाफ गुजरात हाईकोर्ट में याचिका दायर करने वाले कच्छ के नेता आदम चाकी ने BeyondHeadlines से बातचीत में बताया कि “राज्य सरकार के अल्पसंख्यकों के प्रति इस भेद-भावपूर्ण व्यवहार के खिलाफ उनकी याचिका पर गुजरात हाईकोर्ट के पांच जजों की बेंच ने अपना फैसला सुना कर गुजरात सरकार की उस दलील को ख़ारिज कर दिया,  जिसमें प्री- मैट्रीक्यूलेशन स्कॉलरशिप स्कीम को भेदभाव से भरी योजना बताया गया था. साथ ही बेंच ने गुजरात सरकार को इस योजना का अमल करने का आदेश भी दिया है. जिस पर मोदी सरकार ने मजबूरन अमल करना अब शुरू कर दिया है.”

हालांकि दूसरी जानिब यह भी स्पष्ट रहे कि राज्य सरकार ने गुजरात हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दर्ज की है जिसका फैसला आना अभी बाकी है और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आधार पर ही इस योजना का पूर्णत: अमल किया जाएगा.

यहां यह भी उल्लेखनीय है कि पिछले महीने की 22 तारीख को गुजरात सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने के विरोध में वांकानेर (जिला :राजकोट) में विशाल रैली निकली भी गई थी. रैली के बाद स्थानीय मामलतदार (एक्जक्यूटिव मजिस्ट्रेट) को आवेदन-पत्र भी दिया गया था जिसमें गुजरात सरकार की प्री- मैट्रीक्यूलेशन स्कॉलरशिप की योजना के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दर्ज याचिका को वापस लेने की मांग की गई थी.

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