BeyondHeadlines News Desk
बलिया : बलिया के बृजेश कुमार बागी नामक एक युवक को विगत रविवार फेसबुक पर मोदी के विरुद्ध की गई एक टिप्पणी को आधार बनाकर उन पर आईपीसी की धारा-153ए, 153बी, 124ए (राज्यद्रोह) तथा 66 आईटी एक्ट में निरुद्ध किया गया है. शासन के शह पर ज़मानत भी नहीं दी जा रही है तथा जेल के भीतर भी प्रताड़ित किया जा रहा है.
इस मामले में आज लखनऊ की सामाजिक व राजनीतिक संगठन रिहाई मंच ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया कि, विगत दिनों बलिया के जजौली में दलित महिला रेशमी देवी को ज़िन्दा जला देने के मामले में पीड़िता के पक्ष में बृजेश कुमार बागी आंदोलनरत थे. तब से ही वो पुलिस और स्थानीय विधायक के नज़र में चढ़े हुए थे.
मंच ने कहा है कि, उद्धव ठाकरे योगी को चप्पल मारने की बात कह जाते हैं तो उन पर कोई मुक़दमा नहीं. यहां सिर्फ़ एक युवा नोटबंदी की त्रासदी पर फेसबुक पोस्ट कर देता है तो उसको देशद्रोही क़रार देते हुए मुक़दमा पंजीकृत कर दिया जाता है. यहीं नहीं पीएमओ से विशेष पत्र भेजकर कार्रवाई कराई जाती है. बलिया में पहली बार 124ए के तहत मुक़दमा पंजीकृत किया गया है.
रिहाई मंच ने इनकी तत्काल रिहाई की मांग की है.