रमज़ान में सुबह पांच बजे से पोलिंग शुरू कराने पर आयोग करे फ़ैसला: सुप्रीम कोर्ट

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BeyondHeadlines News Desk

नई दिल्ली: रमज़ान के महीने में रोज़ा रखने वाले रोज़ेदारों के लिए ये खुशी भरी ख़बर हो सकती है. अगर सुप्रीम कोर्ट की बात चुनाव आयोग मान ले तो तमाम रोज़ेदार सेहरी व फ़ज्र की नमाज़ के बाद तुरंत बाद अपना मतदान कर सकेंगे.

चीफ़ जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस दीपक गुप्ता और जस्टिस संजीव खन्ना की पीठ के समक्ष अधिवक्ता मोहम्मद निज़ामुद्दीन पाशा और असद हयात की याचिकाओं पर शीघ्र सुनवाई का अनुरोध किया गया. पीठ ने निर्वाचन आयोग की तरफ़ से पेश अधिवक्ता से कहा कि इस मसले पर निर्णय लिया जाए. 

याचिकाकर्ताओं का कहना था कि इस संबंध में निर्वाचन आयोग को सोमवार को ज्ञापन दिया गया था परंतु उसने अभी तक इसका कोई जवाब नहीं दिया है.

याचिकाकर्ताओं ने देश के कई हिस्सों में प्रचंड गर्मी और इसी बीच रमज़ान के मद्देनज़र लोकसभा के चुनाव के पांचवे, छठे और सातवें चरण के लिए 6 मई, 12 मई और 19 मई को होने वाले मतदान का समय सवेरे सात बजे की बजाए पांच बजे करने का निर्देश निर्वाचन आयोग को देने का अनुरोध अपनी याचिका में किया था.

इसी मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने निर्वाचन आयोग से कहा कि प्रचंड गर्मी और रमज़ान को ध्यान में रखते हुए लोकसभा के शेष चरणों का मतदान शुरू होने का समय सुबह पांच बजे करने के बारे में निर्णय ले.

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने इस संबंध में कोई आदेश जारी नहीं किया है, लेकिन कोर्ट ने आयोग से इस बात पर विचार करने को कहा कि क्या रमज़ान के दौरान सुबह 7 बजे के स्थान पर सुबह 5 बजे से मतदान करवाया जा सकता है? अदालत ने कहा कि चुनाव आयोग याचिकाकर्ता की बात सुने और इस पर विचार करे कि क्या आने वाले चरणों में मतदान का समय बदला जा सकता है? अब इस मामले में फ़ैसला चुनाव आयोग को करना है. याचिकाकर्ताओं के वकील एडवोकेट फ़ज़ल अय्यूबी का कहना है कि उन्हें चुनाव आयोग से पूरी उम्मीद है कि वो 6 मई से पहले इस पर फ़ैसला हो जाएगा. रमज़ान 5 मई से शुरू हो रहे हैं. 

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