BeyondHeadlines News Desk
अलवर (राजस्थान): राजस्थान सरकार ने मृत पहलू ख़ान और उसके बेटे के ख़िलाफ़ ग़ैर-क़ानूनी तरीक़े से मवेशी ले जाने के आरोप में चार्जशीट दाख़िल की है.
बता दें कि पहलू ख़ान की एक अप्रैल 2017 को ‘गोरक्षकों’ ने जमकर पिटाई का थी जिसके 3 दिन बाद उनकी मौत हो गई. ये घटना उस समय हुई थी जब वो जयपुर से मवेशी ख़रीदकर हरियाणा के नुह अपने घर जा रहे थे.
पुलिस ने इस मामले में दो एफ़आईआर दर्ज की थी. एक एफ़आईआर पहलू खान की हत्या के मामले में 8 लोगों के ख़िलाफ़ और दूसरी बिना कलेक्टर की अनुमति के मवेशी ले जाने पर पहलू और उसके परिवार के ख़िलाफ़ हुई थी.
पहले मामले में आठों लोगों को ज़मानत मिल चुकी है. वहीं अब दूसरे मामले में पहलू ख़ान और उसके दो बेटों के ख़िलाफ़ अब चार्जशीट दाख़िल की गई है. पहलू ख़ान की मौत हो चुकी है ऐसे में उनके ख़िलाफ़ तो केस बंद हो जाएगा, लेकिन उनके बेटों के ख़िलाफ़ केस चलेगा.
इस चार्जशीट के मुताबिक़ पहलू खान व उनके बेटों के ख़िलाफ़ राजस्थान में गोहत्या और तस्करी को लेकर जारी क़ानून के तहत कई धाराओं में मुक़दमा दर्ज किया गया है.
मृतक पहलू खान के बेटे इरशाद खान ने अप्रैल 2017 में मीडिया से बातचीत में बता चुके हैं, ‘मैं अपने पिता के साथ था. वे सभी एक दूसरे को नाम के लेकर बुला रहे थे. पहले इन लोगों को हमें रोका फिर पीटने लगे. हमने उन्हें कागज़ात भी दिखाए थे ताकि बता सकें कि हम तस्कर नही हैं. लेकिन उन लोगों ने कागज़ फाड़ डाला और पीटना शुरू कर दिया. उन्होंने मेरे सामने पिता को मार डाला अब मैं भी जिंदा नहीं रहना चाहता हूं.’