आज से कुछ शर्तों के साथ खुल सकेंगी ग़ैर ज़रूरी सामान की दुकानें

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गृह मंत्रालय द्वारा जारी आदेश के तहत 25 अप्रैल से देश भर में अब ग़ैर ज़रूरी सामान की दुकानें भी खोली जा सकेंगी. लेकिन इस दौरान कुछ शर्तों का पालन सख्‍ती से करना होगा. ये आदेश नगर निगम की सीमा के तहत आने वाली दुकानों के लिए है.

गृह मंत्रालय के आदेश के मुताबिक़ देश में 25 अप्रैल से खुलने वाली दुकानों में 50 फ़ीसदी कर्मचारी ही काम कर पाएंगे. इन सभी को मास्‍क पहनना ज़रूरी होगा. इसके साथ ही उन्हें सोशल डिस्टेसिंग का पालन करना होगा.

इस आदेश के अनुसार देश में अभी शॉपिंग कॉम्‍प्‍लेक्‍स और मॉल में दुकानें नहीं खोली जा सकेंगी. शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और मॉल में अभी ये इजाजत नहीं होगी. इसके साथ ही नॉन हॉट स्पॉट क्षेत्रों में दुकानें खोली जा सकेंगी. कंटेनमेंट क्षेत्र में दुकानें नहीं खोली जा सकेंगी.

केंद्र सरकार ने आवासीय कॉलोनियों के समीप बनी दुकानों और स्टैंड-अलोन दुकानों को खोलने की इजाज़त दे दी है जो नगरपालिका निगमों और नगर पालिकाओं की सीमा के भीतर आती हों. लेकिन इस इजाजत के साथ गृह मंत्रालय ने कुछ शर्तें भी लागू की हैं.

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