BeyondHeadlines News Desk
दिल्ली की एक अदालत ने मानव संसाधन मंत्री स्मृति ईरानी से जुड़ी शैक्षणिक योग्यता की याचिका को सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया है.
दिल्ली की पटियाला हाई कोर्ट में स्मृति के खिलाफ लेखक अहमर खान ने याचिका दाखिल की थी.
याचिकाकर्ता का कहना है कि स्मृति ने चुनाव आयोग के सामने तीन एफिडेविट पेश किए थे और तीनों में अपनी शैक्षणिक योग्यता के बारे में अलग-अलग जानकारी दी थी.
कोर्ट ने इस मामले में 1 जून को सुनवाई पूरी कर ली थी पर फैसला सुरक्षित रखा था.
स्पष्ट रहे कि यह 2004 में स्मृति ईरानी दिल्ली के चांदनी चौक लोकसभा सीट से कपिल सिब्बल के खिलाफ चुनाव लड़ी थी, लेकिन हार गई थीं. उस समय चुनाव आयोग को अपनी शैक्षिक योग्यता ग्रेजूएट बताया था. उन्होंने बताया कि वो 1996 में दिल्ली विश्वविद्यालय से बी.ए. किया है. लेकिन राज्यसभा व 2014 लोकसभा चुनाव में चुनाव आयोग को अपनी शैक्षिक योग्यता 12वीं पास बताया. साथ ही यह भी बताया कि 1994 में दिल्ली विश्वविद्यालय से पत्राचार के माध्यम से बी.कॉम, पार्ट-1 की पढ़ाई की है.
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